रंजीत कुमार डे की रिपोर्ट
पटना :- बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार का लगातार आलोचना हो रही थी स्थिति ऐसी बन रही थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विपक्ष तो विपक्ष सरकार के सहयोगी दल भी आलोचना करने से गुरेज नहीं कर रही थी लगातार हमलावर बनीं हुई थी। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए एक बड़ी बातें सामने आई है अब शराब पीने पर नहीं जाना होगा जेल जी हां ये फैसला है बिहार सरकार का , वहीं जेल नहीं जानें के लिए शराबी को बताने होंगे शराब तस्कर का नाम व पता।

वहीं शराब तस्कर को गिरफ्तार करवाने में पुलिस को सहयोग भी करना होगा। मिडियाकर्मी से बातें करते हुए उत्पाद विभाग के आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बिहार में करीब साढ़े तीन से चार लाख व्यक्ति शराब पीने के आरोप में जेल भेजा गया। यदि शराब पीने वाला व्यक्ति हमारी मदद करता है तो विभाग भी उसकी मदद करेगा। और उसे सुरक्षा भी प्रदान किया जाएगा।

